Tractor Subsidy Yojna – ट्रेक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है किसानो 4 लाख रूपये की सब्सिडी , किसान ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन

Tractor Subsidy Yojna – सरकार के द्वारा किसानो के लिए बहुत ही बड़ी सब्सिडी योजना चालू की गयी है इस योजना मे किसानो को 4 लाख रूपये तक की सब्सडी दी जा रही है | किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी पर ट्रेक्टर खरीद सकता है |

सरकार के द्वारा किसानो की आय को बढाने के लिए कई योजना लागु की गयी है इन्ही योजना में सरकार के सरकार के द्वारा Tractor Subsidy Yojna की शुरू की गयी है | इस योजना में किसान लोन पर ट्रैक्टर खरीद कर ही सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते है |

Tractor Subsidy Yojna

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा Tractor Subsidy Yojna के तहत ट्रेक्टर खरीदने पर किसानो को 40 प्रतिशत यानि की 4 लाख रूपये की सब्सिडी दी जा रही है | किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी योजना का लाभ ले सकता है | कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग योजना किसान किसान ट्रेक्टर पर कृषि यंत्रो पर सब्सिडी ले सकता है जिस पर अधिकतम 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्राप्त होती है |

कृषि यंत्रो पर मिलेगी 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा कस्टम हायरिंग योजना के तहत सभी प्रकार के कृषि यंत्रो पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है | किसान बंधु कस्टम हायरिंग योजना के माध्यम से आवेदन करके ट्रेक्टर के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के कृषि यंत्रो पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है | किसानो को इस योजना में ट्रेक्टर , सीडड्रील , रोटावेटर , पलटीप्लो , थ्रेशर , सीडकम फर्टिलाइज़र ड्रील पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है |

कैसे करे कस्टम हायरिंग के लिए आवेदन

कस्टम हायरिंग योजना के तहत किसान बंधु ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है | आवेदन करने सबसे पहले आप कस्टम हायरिंग की अधिकृत वेबसाइट https://chc.mpdage.org/ पर जाकर विजिट करना होगा |

किसान बंधु इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | इस योजना का आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जा सकता है | कस्टम हायरिंग के तहत आवेदन करने के लिए अंतिम दिनाक 12 जून 2025 रखी गयी है | आवेदन करने के बाद किसानो का चयन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा जिसकी पृथक सुचना 13 जून 2025 को शाम 5 बजे तक इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी |

आवेदन के लिए जरूरी कागज

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए यह जरूरी कागज का होना अत्यंत आवश्यक है |

  • इस योजना के लिए केवल किसान परिवार ही आवेदन कर सकता है | यानि की परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर जमीन होना जरूरी है |
  • जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है वह 12वी पास होना जरुरी है |
  • अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के किसानो के पास डिजिटल जाती प्रमाण पात्र होना जरूरी है |
  • कस्टम हायरिंग के लिए किसान को 10000 रु की बैंक DD बनाना जरूरी है |
  • किसान का खुद का बैंक खाता होना जरूरी है जो इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है |

लोन पर मिलेंगे सभी कृषि यंत्र

मध्यप्रदेश सरकार की Tractor subsidy Yojna के तहत किसानो को ट्रेक्टर और अन्य सभी प्रकार के कृषि यंत्र पर अभी वर्तमान में लोन की सुविधा दी गयी है यानि की किसान यह सभी कृषि यंत्र को लोन लेकर खरीद सकता है और बाद में इन कृषि यंत्रो पर सब्सिडी भी आसानी से प्राप्त कर सकता है |

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